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 बर्थ सर्टिफिकेट के फायदे, बच्चे को मिलेंगे कई लाभ, जानें बनवाने का आसान तरीका

 
birth certificate
Birth certificate: जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट होता है जो पहचान और नागरिकता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। भारत में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकारी जन्म स्थान और जन्म के समय के आधार पर भिन्न होता है। नगर निगम या परिषद, ग्राम पंचायत, भारतीय वाणिज्य दूतावास या दूतावास, और अधिसूचित क्षेत्र परिषद या प्राधिकरण जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बच्चे के माता-पिता या अभिभावकों को कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है। साथ ही जानेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है?birth certificate

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के लिए इन स्टेप को फॉलो करना होगा।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए जनरल पब्लिक साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ई-मेल ID, बच्चे के नाम, जन्म की तारीख, राज्य, जिला, गांव जैसी सभी जानकारी भरनी होगी।

रजिस्ट्रेशन के बाद ई-मेल ID पर एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। इस लिंक पर क्लिक करके यूजर ID के साथ नया पासवर्ड बनाना होगा।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण वेबसाइट पर जाकर यूजर ID के साथ पासवर्ड को यूजर लॉगिंन के ऑप्शन में फिल करना पड़ेगा।

इसके बाद ADD BIRTH REGISTRATION के ऑप्शन पर जाकर पूरी जानकारी सही से भरें।

आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको मांगे जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा।

डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी रसीद लेनी होगी।

रसीद प्राप्त कर लेने के बाद सभी मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की खुद से फोटो कॉपी को अटैच करना होगा और अंत में आपकों इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने जिले के संबंधित विभाग में जाकर जमा करवाना होगा व इसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।

इस तरह से आसानी से अपना-अपना किसी भी राज्य का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं?

अगर आप ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के नगर निगम या नगर पालिका से बर्थ सर्टिफिकेट का आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार होता है, जो जन्म प्रमाण पत्र पंजीकृत करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो जन्म के कुछ समय बाद कर्मचारी आपको खुद ही फॉर्म दे देंगे। अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करने के बाद दस्तावेजों को अटैच कर लेना है।

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश

शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। यह बच्चे की उम्र और पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

पासपोर्ट और वीजा

पासपोर्ट या वीजा प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। यह नागरिकता और पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

बीमा

जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा जैसी बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।