Yuva Haryana

 RBI की बड़ी कार्रवाई! इस बैंक पर लगाया बड़ा जुर्माना

 
rbi governer

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हांगकांग व शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कार्ड संचालन से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।

निर्देशों का पालन न करने के कारण जुर्माना

आरबीआई के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके द्वारा पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया। इस निरीक्षण में पाया गया कि HSBC ने आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया था। विशेष रूप से, कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय नकारात्मक परिशोधन का अनुपालन नहीं किया गया था।

बैंक को नोटिस जारी किया गया और कारण बताने के लिए कहा गया कि निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक के जवाब, व्यक्तिगत पेशी के दौरान दिए गए मौखिक जवाब और अतिरिक्त जानकारी पर गौर करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि आरोप साबित होते हैं और मौद्रिक जुर्माना लगाना आवश्यक है।

आरबीआई का बयान

आरबीआई ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि यह जुर्माना वैधानिक तथा नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई नकारात्मक परिशोधन नहीं था। नकारात्मक परिशोधन का मतलब है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट ड्यू की गणना गलत तरीके से की, जिससे ग्राहकों को असुविधा हो सकती है।