Pension: हरियाणा सरकार ने दिया पेंशनरों को बड़ा झटका, 2025 से पेंशन में होगी कटौती
Pension: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के हजारों पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। असल में सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस रिकवरी के आदेश दे दिए हैं। जो किस्तो में होगी जो 6 महीने पहले यानी जून 2024 से की जाएगी। ऐसे में इन पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिवा करेगी.
इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दे दी है। आदेशों के अनुसार पेंशन वितरित करने वाले बैकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था। मीडिया हाउस भास्कर में छपी खबर के अनुसार अब पेंशनरो को बड़ा झटका लगने जा रहा है.
कैसे करता है काम
असल में जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई कर्मचारी या अधिकारी सरकारी नौकरी पर होता है तो उसके 2 तरह के फंड काटे जाते हैं। इनमें एक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) है और दूसरी पेंशन के लिए फंड शामिल होता है। यानी जब कर्मचारी या अधिकारी रिटायर होता है तो EPF का वह पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से वह पेंशन फंड का भी कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। जिसे कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी यह रकम निकालता है तो उसकी रिकवरी के लिए सरकार उसकी पेंशन में कटौती कर देती है।
जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन की यह कटौती एडवांस ली गई रकम के बदले ब्याज समेत सरकारी खजाने में जमा होता रहता है। हरियाणा के मामले में रिटायरमेंट के बाद पैसा तो लिया गया लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं हुई और कर्मचारी व अधिकारी पेंशन भी पूरी लेते रहे। अब प्रदेश सरकार उन लोगों से पेंशन की रिकवरी करेगी, जिन लोगों ने रकम तो एडवांस ली लेकिन उन्हें पेंशन भी पूरी मिलती रही। उनकी आगे की पेंशन से हर महीने मोटी किश्त काटकर इसकी भरपाई की जाएगी।