अब एक और सरपंच पर गिरी गाज, कर दिया सस्पेंड
रेवाड़ी के बावल के गांव नैहचाना में बड़ा कार्रवाई की गई है. यहां के सरपंच प्यारेलाल को डीसी अभिषेक मीणा ने निलंबित कर दिया है। यह निर्णय हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत लिया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में जांच के बाद निलंबन का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही बहुमत वाले सरपंच को चार्ज देने का भी निर्देश दिया गया है। यह निर्णय पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि सरपंच द्वारा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बावल द्वारा बार-बार निर्देश देने के उपरांत भी पंचायत के रास्ते पर अवैध कब्जों को नहीं हटवाया तथा कब्जाधारियों से साजबाज होकर सिविल न्यायालय बावल में उनके पक्ष में बयान दर्ज करवाए।
जबकि कर्तव्य बनता था कि वह नियमानुसार कार्रवाई करके अवैध कब्जे हटवाते। इस बारे में सरपंच प्यारे लाल को 25 अक्तूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसका जवाब सरपंच ने 30 अक्तूबर व 6 नवंबर को कार्यालय में भेजा तथा उसे 3 दिसंबर को निजी रूप से सुना गया। सुनवाई के दौरान भी सरपंच अपने पक्ष में संतोषजनक जवाब व सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।