Yuva Haryana

नारनौल-होटल मालिक पर 60 हजार रुपए का जुर्माना, जबरन बोतलबंद पानी देकर वसूले थे पैसे

 
counsumer court

Narnoul harjana: नारनौल में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक होटल पर 40 हजार और 20 हजार रुपए हर्जानें के तौर पर देने का फैसला सुनाया है।counsumer court

30 दिन के अंदर चुकाना होगा हर्जाना

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित एक होटल पर साधारण पानी ना देकर बोतलबंद पानी देकर वसूली करने पर हर्जाना के तौर पर 40 हजार व 20 हजार रुपए मुकदमेबाजी खर्च देने का फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य डीएम यादव ने अपने फैसले में विरोधी पार्टी को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर देने का फैसला सुनाया है।

2 जनवरी 2022 का है मामला

शिकायतकर्ता साकेत मक्कड़ के वकील सुमित चौधरी ने आयोग को बताया कि 02 जनवरी 2022 को शिकायतकर्ता अपने सहयोगी वकील व दो अन्य व्यक्तियों के साथ अपने निजी काम के लिए दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपनी कार होटल के पास रोकी और भोजन का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद, शिकायतकर्ता ने वेटर से पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कहा, लेकिन वेटर पानी की एक पैक बोतल लेकर आया और उसे उनकी मेज पर रख दिया।

खाने के बाद नहीं दिया था साधारण पानी

शिकायतकर्ता ने फिर से वेटर से केवल पीने के लिए जग में पानी उपलब्ध कराने के लिए कहा, जिस पर वेटर ने शिकायतकर्ता को बताया कि इस होटल में पीने का पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने की कोई प्रथा नहीं है, बल्कि भुगतान करने पर केवल पैक किया हुआ पानी ही दिया जाता है। होटल के कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से 19.05 रुपए की राशि वसूल की। शिकायतकर्ता ने पीने के पानी की राशि वसूलने का दोबारा विरोध किया लेकिन प्रबंधक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया। शिकायत को सुनने व सबूतों को देखते हुए फैसला सुनाया है।

मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए देना होगा जुर्माना

शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 40 हजार रुपए और 20 हजार रुपए का भुगतान मुकदमेबाजी खर्च देने का फैसला सुनाया। साथ ही शिकायतकर्ता को बोतल की कीमत यानी 19.05 रुपए वर्तमान शिकायत दर्ज करने की तारीख से वास्तविक वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस कर देने को कहा है। आदेश का अनुपालन इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर किया जाना होगा।