करनाल उप-चुनाव 2024: HC ने सुरक्षित रखा फैसला, जानें कैसे कोर्ट पहुंचा पूरा मामला ?

Karnal upchunav: करनाल विधानसभा उप-चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सेकेंड डे भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हरियाणा सरकार ने दाखिल किया जवाब
पहले दिन यानी सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की डेट लगाई थी। इसके बाद हरियाणा सरकार और भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है।
याचिका में चुनाव रद्द करने की मांग की गई
हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने की दलील देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। इस याचिका में बीते दिनों आए महाराष्ट्र के अकोला उप-चुनाव को रद्द करने के मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बैंच के फैसले को आधार बनाया गया है। वहां पर विधानसभा कार्यकाल एक वर्ष से कम होने के चलते उप-चुनाव रद्द करने का आदेश जारी किया गया था।
पूर्व सीएम के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट
हरियाणा के नए CM नायब सैनी की उम्मीदवारी वाली करनाल सीट पर विधानसभा उप-चुनाव के खिलाफ याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मंजूर कर लिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग समेत केस से जुड़े दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया था। करनाल विधानसभा सीट पूर्व CM मनोहर लाल खट़्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।
CM का 6 महीने के अंदर विधायक बनना जरूरी
नायब सैनी को हरियाणा का सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है। चूंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अभी इससे ज्यादा बचा है, इसलिए चुनाव लड़कर जीतना उनकी मजबूरी है।
क्यों EC को चुनाव कराने का अधिकार नहीं ?
नियम के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A के अनुसार, यदि विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम है तो चुनाव आयोग के पास उप-चुनाव कराने का अधिकार नहीं होता है। महाराष्ट्र के अकोला के लिए भी चुनाव आयोग ने 15 मार्च को अधिसूचना जारी कर 26 अप्रैल को चुनाव करवाने का निर्णय लिया था।