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जेल में बंद विदेशी नागरिक फैमिली को कर सकेंगे वीडियो कॉल: हाई कोर्ट ने दी राहत 

 
Vedeshi kedi

Vedeshi kedi:हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों में बंद विदेशी नागरिक अब अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेशी कैदियों को बड़ी राहत दी है। जेलों में बंद ऐसे नागरिक जल्द ही अपने परिवारों से फोन के जरिए वीडियो कॉल या फिर फोन पर बात कर सकेंगे।

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हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने उनके लिए घर पर अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन पर संपर्क करने के लिए कम से कम महीने में एक बार बात करने के लिए नई प्रणाली शुरू करने की बात कही है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो लेते हुए दो राज्यों और यूटी को नोटिस जारी किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया के केंद्रीय जेल (महिला) के निरीक्षण के दौरान एक केन्याई नागरिक द्वारा किए गए अनुरोध के बाद यह आदेश दिया गया।

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महीने में एक बार कर पाएंगे वीडियो कॉल

जस्टिस संधावालिया को जेलों में बंद विदेशी नागरिकों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार से संपर्क कराने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारी कंसीडर्ड ओपिनियन है कि एक बड़ा मानवाधिकार मुद्दा उठता है, जिसे पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महीने में कम से कम एक बार विदेशी राष्ट्रीयता के दोषी और विचाराधीन कैदी फोन-कॉल या वीडियो-कॉल के जरिए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकें।

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यूटी के साथ 2 राज्यों को नोटिस जारी

HC ने अपने विस्तृत ऑर्डर में लिखा है कि बेंच ने "फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अन्य" के मामले में एक फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें विदेशी नागरिकों और कानूनी सलाहकार के साथ बातचीत करने के उनके अधिकार के बारे में एक समान मुद्दा था।