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Haryana News: 102 पटवारियों के चयन पर उठा सवाल, HC ने दिए कार्रवाई के आदेश

 
high court decision
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कांग्रेस की हुड्डा सरकार के दौरान भर्ती हुए 102 पटवारियों के दस्तावेज मंगवाने और 4 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. 

कोर्ट ने कहा कि सभी चयनित पटवारियों के आवेदनों की जांच की जाये, ताकि यह पता चल सके कि नियुक्ति में विज्ञापन के नियमों और शर्तों का पालन किया गया है या नहीं.

कोर्ट ने अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षित श्रेणी और अन्य प्रकार के लाभ के लिए दिए गए दस्तावेजों की भी जांच करने को कहा है. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरिओम शर्मा ने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

 जिन्होंने बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र जमा किया था. ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने खेल कोटे से आवेदन किया था और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के आधार पर उन्हें बिना सत्यापन के लाभ दे दिया गया।

हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी दस्तावेजों का सत्यापन भी संबंधित विभाग से कराया जाए. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो सरकार कानून के मुताबिक उचित निर्णय लेगी. 

याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि अभ्यर्थियों ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया है तो संबंधित अभ्यर्थी से जवाब मांगा जाए और जवाब मिलने के बाद विभाग उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा.

 उम्मीदवार अदालत ने राज्य को जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। सरकार को इस दौरान प्राप्त नतीजों पर अगले आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई करनी होगी.