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 हरियाणा में हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, 3 साल की बच्ची के रेप के दोषी दी फांसी की सजा

 
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12 नवंबर 2018 को सेक्टर-65 गुरुग्राम में एक तीन वर्षीय बच्ची  का शव नग्न अवस्था में सड़क पर खून से लथपथ पाया गया था. जिसके बाद इलाके में हलचल मच गई थी, पुलिस ने मामले को की गंभीरता को देखते हुए  पड़ोसी को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत एक गुरुग्राम की  विशेष अदालत ने आरोपी सुनील कुमार को दोषी बताते हुए तीन फरवरी 2024 मौत की सजा सुनाई थी.

जिसके बाद मौत की सजा की पुष्टि के लिए राज्य की अपील और सजा के आदेश के खिलाफ दोषी सुनील ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 साल की बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा सुना दी है. इससे पहले इस मामले में जिला कोर्ट ने भी आरोपी को दोषी करार दिया था जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखते हुए जल्द ही जल्लाद नियुक्त करने के आदेश दिए हैं. 

क्या था मामला
दरअसल, हरियाणा के गुरुग्राम में  साल 2018 में तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला आया था. इस मामले में पुलिस ने दोषी को जिला अदालत के सामने पेश किया था जहां सबूतों के आधारा पर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. 

जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की  जघन्य हत्या से साफ प्रतित होता है कि दोषी ने राक्षसी आचरण का उदाहरण पेश किया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट को नियमों के अनुसार तत्काल एक जल्लाद नियुक्त करने का निर्देश दिया.

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने फरवरी में ट्रायल कोर्ट में दिए गए तर्कों पर  सहमति जताई. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह मामला दुर्लभ मामलों में आता है. इसलिए इस में सजा तय की गई है.