हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मिलेगी नौकरी
Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार 30 सितंबर 2024 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को उनके चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना ही अंतरिम आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव कार्यालय ने इस आशय का एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों के चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी अन्य दस्तावेजों का सत्यापन, जो पहले 3 महीने के भीतर किया जाता था, अब उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
यह पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को भेजा गया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
निर्णय के प्रमुख बिंदु
- अंतरिम नियुक्ति: 30 सितंबर 2024 तक HSSC और HPSC द्वारा उम्मीदवारों को अंतरिम आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- दस्तावेज सत्यापन: नियुक्ति के बाद दो महीने की अवधि के भीतर उम्मीदवारों के चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन पूरा किया जाएगा।
- निर्देशों का पालन: सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
हरियाणा सरकार का यह कदम नियुक्ति प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को समय पर रोजगार के अवसर मिल सकें।