हरियाणा के सीएम ने बदला पूर्व सीएम खट्टर का फैसला, अब सरपंचों को मिली ये बड़ी सौगात
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को पूर्व सीएम मनोहर लाल का फैसला पलट दिया। कुरुक्षेत्र में सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कह का कि अब सरपंच ई-टेंडरिंग के बिना 21 लाख रुपये तक का काम करा सकेंगे। पूर्व सीएम ने यह लिमिट 5 लाख तक कर दी थी। सरपंच इस फैसले का लगातार विरोध कर ई-टेंडरिंग खत्म करने की मांग कर रहे थे।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने फिलहाल काम कराने की लिमिट में सरपंचों को राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरपंच TA के तौर पर 16 रुपये प्रति किलोीटर टैक्सी का भी खर्च मिलेगा। इसके अलावा पंचायत के कोर्ट केस जिला स्तर पर कोर्ट फीस के लिए 1100 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये दिए जाएंगे।
सीएम सैनी ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस 5500 से बढ़कर 33,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने पंचायत को कंप्यूटरीकृत करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए पंचायतों में 3 हजार कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे।
डीसी-एसपी के बराबर होगा सरपंच का स्थान
सीएम सैनी ने कहा कि गांव में होने वाला राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सरपंच का स्थान DC और SP के साथ होगा। इसके अलावा अंपजीकृत ठेकेदार एक साल में 50 लाख तक के कार्य ही कर पाएगा।
सरपंच को हर बड़े टेंडर की जानकारी SMS के जरिए मिलेगी। सीएम सैनी ने कहा कि पंचायत को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल से पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा। गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी तो पंचायत के प्रस्ताव पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा।