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Haryana BPL Family: हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 80 हजार रुपये

 
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Haryana BPL Family: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत में सहायता प्रदान करना है।

पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए थी, लेकिन अब इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया गया है। योजना के तहत मिलने वाली राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है।

पात्रता:

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, या बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए।
  • मकान के मरम्मत योग्य होने की पुष्टि होनी चाहिए और मकान का निर्माण या मरम्मत 10 साल या उससे अधिक समय पहले किया गया हो।

आवश्यक दस्तावेज:

  • परिवार आईडी
  • बीपीएल राशन कार्ड नंबर
  • अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता संख्या
  • मोबाइल नंबर
  • घर के साथ फोटो
  • बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या पानी बिल में से कोई भी दो
  • मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण

आवेदन प्रक्रिया:

आवेदनकर्ता को इन सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा। यह योजना सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे उन्हें आवास की मरम्मत और नवीनीकरण में सहायता मिलेगी।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इस योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने आवास की मरम्मत कर सकें।