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खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण देगी सरकार, देखें पूरी रिपोर्ट

 
कोटा नौकरियों में
 

हरियाणा सरकार ने HSSC द्वारा जारी ग्रुप सी के पदों के लिए किसी भी वर्ष में पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों और पात्र खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत का अलग कोटा देने का निर्णय लिया है।

इस प्रयोजन के लिए, खेल एवं युवा मामले विभाग एक अलग कोटा बनाएगा तथा किसी भी वर्ष में एचएसएससी द्वारा भर्ती किए गए कुल ग्रुप सी पदों के 3 प्रतिशत के बराबर ओएसपी और ईएसपी के लिए एक अलग भर्ती अभियान के लिए HSSCA को मांग भेजेगा।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार गृह विभाग, खेल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, जेल विभाग, वन एवं वन्यजीव विभाग तथा ऊर्जा विभाग में कोटा लागू होगा। ऐसे पदों की संख्या एचएसएससी द्वारा भर्ती किए जाने वाले कुल ग्रुप सी पदों का 3 प्रतिशत होगी। ये पद केवल इन्हीं विभागों के लिए विज्ञापित किए जाएंगे।

पत्र में आगे कहा गया है कि इस अलग कोटे के अंतर्गत, खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 4, संविधान, अनुच्छेद 309/2021 दिनांक 26 फरवरी 2021 अर्थात् हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम, 2021 के अंतर्गत ग्रुप सी पदों पर नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पहली वरीयता दी जाएगी। पत्र में कहा गया है कि एक बार हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम, 2021 के तहत ग्रुप सी के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाने के बाद, इस अलग कोटे के अंतर्गत शेष पदों के लिए खेल विभाग उस समय हरियाणा सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार इन पदों के लिए एक अलग रोस्टर रजिस्टर बनाएगा और एक चयन प्रक्रिया द्वारा अलग से भर्ती करने के लिए एचएसएससी को एक मांग भी भेजेगा। जिसमें केवल उत्कृष्ट खिलाड़ी और योग्य खिलाड़ी उम्मीदवारों को ही आवेदन करने की अनुमति होगी।

इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए ईएसपी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है। जिसने खेल विभाग, हरियाणा की अधिसूचना दिनांक 25 मई 2018 या समय-समय पर संशोधित के तहत ग्रेड सी या इससे ऊपर का खेल उन्नयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो