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दिल्ली CM केजरीवाल के लिए परीक्षा की घड़ी,4 बजे गिरफ्तारी-रिमांड पर फैसला सुनाएगी कोर्ट

 
Kejriwal: ED

Kejriwal: ED की गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू पेश हुए।Kejriwal: ED

4 बजे फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट

ASG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देर करने के हथकंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम 4 बजे फैसला सुनाएंगे।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP की लीगल सेल ने जिला अदालतों में प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP को चेतावनी देते हुए कहा- कोर्ट परिसर में प्रदर्शन हुए तो परिणाम गंभीर होंगे। उधर, सुनवाई से ठीक पहले ED ने AAP के गोवा-महाराष्ट्र के प्रभारी दीपक सिंगला के दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा। एजेंसी शराब नीति से मिले पैसे का उपयोग गोवा चुनाव में करने का दावा कर चुकी है। मामले को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है।

ED: एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इनकी याचिका काफी बड़ी है। हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

अभिषेक मनु सिंघवी: ये बड़ा अजीब पॉइंट है। वो आदमी जेल में है। 23 मार्च को पिटिशन फाइल की गई थी। उसकी कमियां दूर कर ली गई हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मिस्टर राजू नहीं चाहते होंगे कि उन्हें डिफेक्टेड कॉपी दी जाए। ये सारी खामियां कल रात दूर की गईं और हमने आज इसे मिस्टर राजू से शेयर कर लिया है।

हाईकोर्ट: हम इस मामले पर जवाब चाहते हैं। हम नोटिस जारी कर रहे हैं।

अभिषेक मनु सिंघवी: ED की रिमांड कल खत्म हो रही है और हम इसे चुनौती देते हैं। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट रिमांड का आधार तय करे और इसके लिए किसी जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अभिषेक मनु सिंघवी: यह इस मामले में देर करने के हथकंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें। आप फैसला लें।

ED: इनका मकसद सिर्फ आरोप लगाना है।

हाईकोर्ट: हम सप्लिमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद फिर से केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेंगे।

अभिषेक मनु सिंघवी: सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी। हाल के वक्त में जब से ED एक्टिव हुई है, तबसे जांच में सहयोग ना करने के आधार का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है।

अभिषेक मनु सिंघवी: क्या मैं कह सकता हूं कि डॉ. सिंघवी आप अपना कबूलनामा ना देकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं या खुलासा नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आपको अरेस्ट करता हूं। कस्टडी में पूछताछ जांच में सहयोग ना करने पर आधारित है। फरवरी 2024 में मेरे रोल की जांच करनी है, वो भी इलेक्शन से 2 महीने पहले तो गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रोल के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है, आप भ्रम में हैं। इलेक्शन की शुरुआत होते ही आपने गिरफ्तार कर दिया। ऐसा क्या है, जो आप मेरी गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते हैं।

सिंघवी ने ED को जवाब देने के लिए समय की मांग पर कहा कि इस मामले में ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो-तीन हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग गलत है। कोर्ट को जो भी फैसला लेना है आज ही लेना चाहिए। एक दिन की भी हिरासत मौलिक अधिकार के खिलाफ है।

अभिषेक मनु सिंघवी: ED अचानकर एक दिन ये नहीं कह सकती है कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। हमारे पास गिरफ्तारी का अधिकार है। हम ऐसा करना चाहते हैं इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। चुनाव के पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी का मकसद उन्हें और उनकी पार्टी की राजनीतिक तौर पर अस्थिर करना है।

अभिषेक मनु सिंघवी: ED ने कानून की 110 साल पुरानी परंपरा को बर्बाद कर दिया। जब कोई आरोपी गवाह बनता है तो वो सबसे ज्यादा अविश्वसनीय दोस्त होता है। अगर हमें बदले की भावना से की जा रही ऐसी कार्रवाई से संवैधानिक अदालत में सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम कहां जाएंगे।