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 किसान आंदोलन 2.0 को लेकर बड़ा खुलासा: आंसू गैस दागने वाले ड्रोन से अंजान DGCA

 
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Farmer protest khulasa: किसान आंदोलन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पिछले काफी समय से चल रहे किसान आंदोलन 2.0 को लेकर 2 बड़े खुलासे हुए हैं। किसानों पर कूच के दौरान ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसाने वाले हरियाणा पुलिस के ड्रोन्स के बारे में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के पास कोई जानकारी नहीं है। DGCA के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि हरियाणा पुलिस के पास कितने रजिस्टर्ड ड्रोन हैं।kisan andolan

RTI एक्टिविस्ट कुनाल शुक्ला ने DGCA से पूछे सवाल

किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा ड्रोन से बम बरसाने के मामले में RTI एक्टिविस्ट कुनाल शुक्ला ने DGCAसे ये सवाल पूछे थे, जिनका जवाब दिया गया है कि DGCA के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खन्नौरी बॉर्डर पर भी ड्रोन की तैनाती

इस बार किसान आंदोलन 2.0 के तहत पंजाब के किसान अंबाला के शंभू बॉर्डर पर एकत्र हुए थे। हरियाणा की ओर से उन्हें रोकने के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी की थी। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहली बार शंभू बॉर्डर पर पंजाब की तरफ जुटे किसानों पर ड्रोन के जरिए शैलिंग की गई थी। इससे प्रदर्शन कर रहे किसानों को खदेड़ने में काफी मदद मिली।

हालांकि, इससे काफी युवा किसानों को नुकसान पहुंचा। शंभू बॉर्डर पर सफल प्रयोग होने के बाद खन्नौरी बॉर्डर पर भी ड्रोन की तैनाती की गई।

ड्रोन से जुड़े नियम

DGCA के नियमों के मुताबिक, 2 किलो या इससे अधिक वजनी ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस और ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ड्रोन के लिए मिलने वाले इस लाइसेंस की फीस 25,000 रुपए तय की गई है और इसे रिन्यू कराने के लिए 10,000 रुपए तय की गई है।

ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस तभी लागू होगा, जब आप DGCA के मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्रोन उड़ाने के गुर सीख सकें। DGCA ने यह नियम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए हैं। DGCA ने ड्रोन विमानों को रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के तहत शामिल किया है।

स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन पुलिस ने उड़ाए

इन कैटेगरी में सबसे कम भार वाले 250 ग्राम वजनी नैनो ड्रोन विमान हैं। इनका इस्तेमाल खिलौने के रूप में होता है। इसके बाद 250 ग्राम से लेकर 2 किलो वजनी ड्रोन को माइक्रो, 2 किलो से 25 किलो को स्मॉल, 25-150 किलो लार्ज या उससे बड़े आधार पर बांटा है।

ड्रोन के लिए 'डायरेक्टोरेट जरनल फॉरन ट्रेड (DGFT) से लाइसेंस और DGCA से अनुमति लेने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) के आधार पर आवेदन करना होगा। इन नियमों के तहत, '18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही यह लाइसेंस बनवा सकता है। इसके लिए उसे 10वीं पास होना जरूरी है और 10वीं में इंग्लिश विषय में पास अंक भी जरूरी हैं।'