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5 साल बाद High Court में इस याचिका का हुआ निपटारा, अब हरियाणा में IRB के जवानों को मिलेगा यह फायदा, यहां पढ़िए पूरा मामला

 
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Yuva Haryana : पांच साल बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक ऐसी याचिका का निपटारा हुआ है, जिससे आईआरबी यानी इंडियन रिजर्व बटालियन के जवानों को लाभ पहुंचेगा। 

दरअसल, आदेश की पालन न होने के चलते पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार एक्टिव हुई और सरकार ने आईआरबी के जवानों के हरियाणा पुलिस में विलय के नियम की अधिसूचना जारी की है। 

इतना ही नहीं सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अधिसूचना की कॉपी भी पेश कर गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा किया।

हाईकोर्ट ने क्यूं दिखाई सख्ती ?

दरअसल, हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में यह आदेश दिए थे कि अगर अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई तो डीजीपी समेत सभी प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन इससे पहले सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना कर ली है। 

आपको बता दें कि वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने इससे संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को चार माह में आईआरबी का हरियाणा पुलिस में विलय करने के लिए नियम बनाने का आदेश दिया था। 

आदेश के बावजूद लंबे समय तक आदेश की पालन नहीं हुई। इसके बाद हाई कोर्ट में अवमानना याचिका साल 2020 में भी दाखिल की गई थी, जिसके बाद आदेश की पालन नहीं होने पर हाई कोर्ट ने तल्ख रवैया अपनाया था।

अब ऐसे मिलेगा फायदा

अब आईआरबी के जवान हरियाणा पुलिस में भी सेवाएं दे सकेंगे। आईआरबी में 15 साल की सेवाएं दे चुके और 12 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मुख्य सिपाही के रूप में पदोन्नत किए गए जवान अब हरियाणा पुलिस में शामिल हो सकेंगे। 

इन जवानों को आईआरबी से कार्य मुक्ति के 15 दिन में पुलिस में कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें फिर अगले पांच वर्ष तक कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

वाजिब कारण होने पर ज्वाइनिंग की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 

जिला पुलिस में शामिल होने वाले आइआरबी जवानों को जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) के लिए लागू वेतन और भत्ते मिलेंगे। चयनित जवानों को तीन महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

हर वर्ष 31 जनवरी तक भारतीय रिजर्व बटालियनों के मुख्य सिपाहियों, सी-1 सिपाहियों और छूट प्राप्त मुख्य सिपाहियों, सिपाहियों में से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अधिसूचित होगी। 

इसके बाद आईआरबी बटालियन के प्रमुख प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक संबंधित कमांडेंट के माध्यम से संबंधित जवानों से आवेदन मांगेंगे। इसके बाद इच्छुक जवानों की फाइनल सूची तैयार कर 15 मार्च तक पुलिस महानिदेशक को सौंप दी जाएगी।