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 Driving licence: सरकार ने जारी किये नये नियम, अब नहीं होगी ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत

 
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Driving licence: सरकार ने जारी किये नये नियम, अब नहीं होगी ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस में एक नया नियम जारी किया गया है।

अब ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं होगी

केंद्र सरकार की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको परिवहन कार्यालय, आरटीओ में जाने और लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है। इसके लिए अब आपको ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी.

जरूरी शर्तों में किए गए बदलाव

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी शर्तों में किए गए बदलाव के मुताबिक अब आपको आरटीओ ऑफिस जाकर किसी भी तरह का ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस दिशानिर्देश की घोषणा की है और यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जो अब काफी प्रभावित हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस नए नियम 2024

केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने और टेस्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रतिष्ठित ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लाइसेंस लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आवेदक आवश्यक परीक्षण पास कर लेते हैं, तो उन्हें स्कूल से एक प्रमाणपत्र पत्र प्राप्त होगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदक को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा.

इन बातों का ध्यान रखना होगा

इन सभी चीजों के अलावा लोगों को 21 घंटे तक गाड़ी चलाना भी सीखना होगा. इसके अलावा 8 घंटे में आप सड़क पर यातायात के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें और दुर्घटनाओं के कारणों को समझने के लिए यातायात संबंधी जानकारी, प्राथमिक उपचार और बाहर निकलते समय पेट्रोल-डीजल के बारे में जानेंगे।

दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए न्यूनतम एक एकड़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, जबकि मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए केंद्रों के लिए दो एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षकों के पास कम से कम 12वीं कक्षा का डिप्लोमा, कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव और यातायात नियमों की अच्छी समझ होनी चाहिए। हल्के मोटर वाहनों पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकतम समय 4 सप्ताह और 29 घंटे है।