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सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती, सीएम ने कहा, विधानसभा में लाएंगे बिल

 
Haryana News Update: हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा है कि सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक-आर्थिक आधार पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक दिए जाना असंवैधानिक है.

अब हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम सैनी ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये वादा भी करते हैं कि इस फैसले से प्रभावित लोगों को नौकरी से निकलने नहीं देंगे, भले ही हमें रिव्यू पिटीशन डालनी पड़े या विधानसभा में विधेयक लाना पड़े। हम किसी को नौकरी से निकलने नहीं देंगे.