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58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त दिव्यांग कर्मचारियों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बड़ा आदेश

 
Punjab-Haryana HighCourt: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जिन दिव्यांग कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया था, उन्हें जल्द ही वापस लिया जाए। 

साथ ही सरकार ने कहा है कि रिटायर करने और अब वापस लेने के बीच के सभी लाभ का भी सरकार भुगतान करें। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अम्बाला निवासी मनोज घई ने याचिका दायर की थी के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दो साल के सेवा विस्तार की नीति के बावजूद कुछ कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया था जो कि सही नही था.

याचिका में कहा गया था कि दिव्यांग कर्मचारियों को 2 वर्ष का सेवा विस्तार देने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार के इस नियम को पहले भी हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है।