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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिजली विभाग के क्लर्कों को मिलेगी खुशखबरी 

 
 HighCourtहरियाणा में बिजली बोर्ड में काम करने वालो के लिए ख़ुशख़बरी आई है. हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में साल 2019 में LDC के रूप में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को कोर्ट से राहत मिली है. 

असल में 2019 में चयनित ये LDC संसोधित मेरिट सूची से बाहर हो गए थे. अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसले के दौरान इन सभी उम्मीदवारों को समायोजित करने को कहा है.

कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि जब याचिकाकर्ताओ ने लंबे समय तक काम किया है साथ ही वो दो परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके है. साथ ही इस विज्ञापन के सभी 964 पद भरे नही गए है. तो ऐसे में इन ख़ाली पदों के ख़िलाफ़ संशोधित मैरिट सूची के अनुसार उनके दावों पर विचार करने के लिए कहा है.