Haryana-Punjab: शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बड़ी बात
इस बीच शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से संपर्क करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को शिकायतें करने का अधिकार है इसलिए सभी पक्षों को शामिल करते हुए बातचीत की एक सहज शुरुआत होनी जरूरी है।
SC ने पंजाब और हरियाणा सरकार को आदेश देते हुए कहा कि दोनों सरकारें किसानों से संपर्क करने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने खातिर व्यक्तियों के नाम सुझाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को भी स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए इसलिए शंभू बॉर्डर पर स्थिति को खराब न करें।
सुप्रीम कोर् टने ट्रैक्टरों, जेसीबी मशीनों और अन्य कृषि उपकरणों के सवाल पर कहा कि इनकी जरूरत खेतों में पड़ती है।
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉडर पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। अब 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के आदेश दिए थे।