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हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए सरकार दे रही 71 हजार रुपये, ऐसे उठाएं लाभ

 
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) के तहत आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के अंतर्गत, शादी के पंजीकरण के बाद ही लाभार्थियों को सहायता राशि दी जाती है।

ये है पूरी प्रक्रिया 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण के बिना अनुदान नहीं मिलेगा। जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें बेटी की शादी के छह महीने के अंदर shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

इतनी मिलेगी सहायता

अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के परिवारों को ₹71,000 का लाभ मिलता है। सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे (यदि  बीपीएल सूची में हैं) या इनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है, तो उन्हें ₹51,000 का अनुदान दिया जाता है।

बीपीएल सूची में शामिल पिछड़े और सामान्य वर्ग के परिवार को ₹31,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति का परिवार यदि बीपीएल सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है, तो उन्हें ₹31,000 का अनुदान मिलता है।

यदि विवाहित कपल दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें ₹51,000 की राशि दी जाती है। यदि पति-पत्नी में से एक 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग है, तो ₹31,000 की राशि दी जाती है।