{"vars":{"id": "108013:4658"}}

कोचिंग सेंटर्स पर कसेगा शिकंजा, सरकार ने लागू किया नया कानून 

 

अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरो पर अब सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है. अकेले कैथल में 100 अधिक प्राइवेट कोचिंग सेंटरों पर अब लगाम लगने जा रही है। 

अब से बिना किसी मंजूरी के कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं चल पाएगा. क्योंकि सरकार ने इसके लिए नया कानून बना दिया है।

 
जिसमें डी.सी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें डी.सी के अलावा एस.पी, डी.ई.ओ, जिला लेखा अधिकारी व सरकारी कॉलेज के एक प्रिंसिपल सहित प्राइवेट कोचिंग सेंटरों के दो प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। 


यह कमेटी संस्थानों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के अंदर उनके दस्तावेज को जांच करके उन्हें तीन साल के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र देगी। इस कानून में कमेटी के पास शक्तियां होंगी.

अगर कोई कोचिंग सेंटर किसी भी नियम की उलंघना करेगा तो उसे पहली बार 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार में एक लाख जुर्माना लगाया जाएगा, यदि तीसरी बार में भी संस्था के खिलाफ आरोप साबित होता है तो संस्थान का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाएगा।


ये सब इसलिए किया जा रहा है के आए दिन कोई न कोई बड़ी घटना सेंटर्स के बाहर घट जाती है. वहीं बिनामतलब का अतिक्रमण के कारण लोगों को भी परेशानी होती है.